उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में आज फैसला सुनाया जाना है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि न्यायालय इस कानूनी प्रकरण पर क्या निर्णय लेता है। यह मामला साल 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत ने फैसले के दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था मुकदमा
इस पूरे कानूनी विवाद की शुरुआत 4 अगस्त 2018 को हुई थी, जब सुल्तानपुर के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी शिकायत के आधार पर अदालत में लंबे समय से सुनवाई चल रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें पूरी, फैसले की तारीख तय
मामले में विशेष अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद अदालत में पेश होने पर उन्हें जमानत मिल गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसके पश्चात, बीते 13 अक्टूबर 2026 को दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पूरी कर ली गईं, जिसके बाद न्यायाधीश ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाने के लिए आज यानी 26 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। रिपोर्टों के मुताबिक, राहुल गांधी को फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहना है। उनके सुल्तानपुर पहुंचने के मद्देनजर न्यायालय परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। अब इस मामले में अदालत के फैसले पर नजर रहेगी।