पश्चिम बंगाल: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए पहचान पत्र अनिवार्य

पश्चिम बंगाल: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए पहचान पत्र अनिवार्य

कोलकाता, 22 मई। पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग ने राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए महिलाओं को आवश्यक पहचान पत्रों की एक सूची जारी की है। यह योजना इस महीने नई सुवेंदु अधिकारी सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केवल राज्य की महिला निवासियों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक मान्य पहचान पत्र रखना जरूरी होगा।

परिवहन विभाग ने जिन पहचान पत्रों की सूची जारी की है, उनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो वाले पेंशन दस्तावेज, और सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र और अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र भी मान्य हैं।

महिलाओं को इस योजना के तहत फ्री यात्रा का लाभ उठाने के लिए इनमें से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक महिला लाभार्थी को एक स्मार्ट कार्ड (जिसमें क्यूआर कोड होगा) दिया जाएगा, जिसमें उनका नाम और फोटो होगा। इसके लिए उन्हें संबंधित बीडीओ या एसडीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। स्मार्ट कार्ड जारी होने से पहले, लाभार्थी सूचीबद्ध पहचान पत्रों के माध्यम से यात्रा कर सकेंगी।

सरकार ने यह भी बताया है कि स्मार्ट कार्ड जारी किए जाने से पहले किसी भी मान्य फोटो पहचान पत्र के आधार पर महिलाओं की पहचान की जाएगी।

परिवहन विभाग की अधिसूचना में कहा गया है, “बस कंडक्टर ड्यूटी पर रहने के दौरान पहचान पत्रों की जांच के बाद महिलाओं को अनुरोध पर ‘जीरो वैल्यू टिकट’ या थर्मल पेपर टिकट प्रदान करेंगे।”

महिलाओं के सशक्तिकरण और सार्वजनिक परिवहन की आसान पहुंच के लिए शुरू की गई यह योजना 1 जून से लागू होगी।