नासिक, 20 मई। महाराष्ट्र विधान परिषद के नासिक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए द्विवार्षिक चुनाव का ऐलान हो चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान किया है, जिसके साथ नासिक जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब पूरे जिले में चुनावी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा।
जिलाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी आयुष प्रसाद ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया निश्चित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न की जाएगी। चुनाव की अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार 1 जून तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 2 जून को नामांकन की जांच होगी और 4 जून तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 जून को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 22 जून को होगी।
उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया नासिक के जिला कलेक्टर कार्यालय में पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन पत्र जमा करने की अनुमति होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार का नाम महाराष्ट्र के किसी भी विधानसभा की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है, तभी वे चुनाव में भाग ले सकेंगे। इस चुनाव में जिला परिषद, नासिक और मालेगांव महानगरपालिका, देवलाली कैंटोनमेंट बोर्ड और जिले की नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के निर्वाचित सदस्य मतदाता की भूमिका में होंगे।
जिले में मतदान के लिए कुल 9 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र नासिक, दिंडोरी, इगतपुरी, निफाड, येवला, मालेगांव, चांदवड, कलवण और बागलाण तहसील कार्यालयों में होंगे।
जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने बताया कि इस चुनाव में ईवीएम की बजाय मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। मतदाताओं को उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा क्रम में वोट देना होगा। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए स्वतंत्र चुनाव निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त चेतावनी दी है। बिना अनुमति के सार्वजनिक या निजी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर, झंडे या चुनाव चिन्ह लगाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।