मथुरा गेस्ट हाउस हत्याकांड: प्रेमिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी सुखवीर को मिली उम्रकैद

मथुरा गेस्ट हाउस हत्याकांड: प्रेमिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी सुखवीर को मिली उम्रकैद

मथुरा, 22 मई। फास्ट ट्रैक अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए सुखवीर सिंह को उम्रकैद की सजा दी है, जिसने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद सुखवीर को दोषी ठहराया और आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार, 31 वर्षीय सुखवीर सिंह, जो नगला पोहपी, थाना रिफाइनरी, मथुरा का निवासी है, मृतका के साथ करीब छह साल से प्रेम संबंध में था। जब युवती के परिजनों ने 10 दिसंबर 2020 को उसकी शादी एक अन्य युवक से तय की, तो सुखवीर के मन में बौखलाहट पैदा हो गई। उसने युवती को खत्म करने की योजना बनाई।

2 दिसंबर 2020 को जब युवती शादी का सामान खरीदने बाजार गई थी, तब सुखवीर ने उसे व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर गोपी कृष्ण गेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया। उसने युवती को गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 12 में ले जाकर दुष्कर्म किया। फिर वह युवती को बाथरूम में ले जाकर उसे अपनी जेब से लाए 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी, जिससे युवती की तुरंत मृत्यु हो गई।

गोली चलने की आवाज सुनकर गेस्ट हाउस में हलचल मच गई। जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई, आरोपी घबरा गया और खुद पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खुलवाकर सुखवीर को गिरफ्तार कर लिया। बाथरूम में युवती का खून से लथपथ शव पाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल तमंचा, खोखा कारतूस और आरोपी की जेब से चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य ठोस सबूत प्रस्तुत किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि युवती की मृत्यु सिर में गोली लगने से हुई थी। सभी सबूतों और दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने सुखवीर को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कारावास में बिताया गया समय उसे सजा में समायोजित किया जाएगा।