मध्य प्रदेश: 42 वर्षीय पुरुष से नाबालिग पोती की शादी की कोशिश पर दादा-दादी पर गंभीर आरोप

मध्य प्रदेश: 42 वर्षीय पुरुष से नाबालिग पोती की शादी की कोशिश पर दादा-दादी पर गंभीर आरोप

इंदौर, 21 मई। मध्य प्रदेश के इंदौर के राऊ क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां एक 13 वर्षीय बच्ची की शादी 42 वर्षीय व्यक्ति से कराई जा रही थी। लेकिन, समय पर पुलिस और बाल विवाह निरोधक टीम ने इस शादी को रोकने में सफलता हासिल की। यह मामला तब सामने आया जब बाल विवाह के खिलाफ उड़नदस्ता टीम को जानकारी मिली कि एक नाबालिग लड़की को एक वृद्ध पुरुष से शादी करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

इस मामले की जानकारी देते हुए इंदौर के डीसीपी नरेंद्र रावत ने बताया कि उन्हें यह सूचना बाल विवाह विरोधी विभाग से मिली थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शादी से पहले ही परिवार वालों को समझाया। इस दौरान परिवार के सदस्यों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया और उन्हें बताया गया कि यह विवाह कानूनी रूप से गलत है।

डीसीपी ने बताया कि शुरू में परिवार के लोग इस बात को मान गए, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से शादी की तैयारियों में जुट गए। जब यह जानकारी पुलिस को मिली, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए शादी को रुकवा दिया और लड़की को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया।

पुलिस ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए 13 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें दूल्हा, दुल्हन के परिवार के सदस्य और विवाह में शामिल अन्य लोग शामिल हैं।

डीसीपी नरेंद्र रावत ने कहा कि इस मामले में दुल्हन की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। मां के अनुसार, उसकी बेटी के दादा-दादी इस विवाह को बलात्कारी तरीके से करवा रहे थे, जबकि वह खुद इसके खिलाफ थी। वे लोग लड़की को उज्जैन ले जाकर एक मंदिर में विवाह कराने की योजना बना रहे थे।

डीसीपी ने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि शादी में शामिल हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है, इसलिए इस मामले में पंडित, रिश्तेदार और आयोजन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।