कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव के दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका को किया खारिज

कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव के दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली, 20 मई। ट्विशा शर्मा के निधन से जुड़े मामले में अदालत ने उनके शव का पुनः पोस्टमार्टम कराने के लिए दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया है। बुधवार को भोपाल की अदालत ने कहा कि 19 मई को एम्स दिल्ली द्वारा मृतक के फिर से पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए दिए गए निर्देश अब रद्द कर दिए गए हैं।

शव को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग करते हुए आवेदक ने मूल याचिका में ऐसा अनुरोध किया है।

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, शव मौजूदा समय में एम्स भोपाल की मॉर्चरी में माइनस चार डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। वहीं, एम्स भोपाल के अधिकारियों का कहना है कि शव को माइनस 80 डिग्री पर रखने की आवश्यकता है। भोपाल के अन्य संस्थानों से मिली जानकारी के अनुसार, शहर में शव को कम तापमान पर सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

अदालत ने इस मामले में कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक पत्र भेजने का आदेश दिया है, जिसमें उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे अन्य चिकित्सा संस्थानों से तत्काल लिखित जानकारी प्राप्त करें। उन्हें यह सुनिश्चित करने का भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश के अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों में निम्न तापमान पर शवों को संरक्षित करने की सुविधा है या नहीं, और इसकी जानकारी जल्द से जल्द अदालत को प्रस्तुत करें।

दूसरी ओर, कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना के मामले में ट्विशा शर्मा के शव को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। पुलिस ने मृतका के पिता नवनिधि शर्मा को पत्र भेजकर शव लेने का अनुरोध किया है।

ट्विशा शर्मा की शादी समर्थ सिंह से हुई थी। उनके परिवार ने दहेज प्रताड़ना और धारा 498ए के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच अपराध क्रमांक 133/2026 के तहत की जा रही है।

परिवार का कहना है कि वे शव का पुनः पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पहले की रिपोर्ट पर संदेह है। वहीं, पुलिस का कहना है कि शव को लंबे समय तक मॉर्चरी में रखना संभव नहीं है।