गुजरात: डेयरी छापेमारी में बरामद 2500 किलो से अधिक मिलावटी मावा, नष्ट किया गया, लाइसेंस निलंबित

गुजरात: डेयरी छापेमारी में बरामद 2500 किलो से अधिक मिलावटी मावा, नष्ट किया गया, लाइसेंस निलंबित

अहमदाबाद, 21 मई। गुजरात के फूड और ड्रग्स विभाग ने सबरकांठा जिले की एक डेयरी यूनिट पर छापेमारी के दौरान लगभग 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 5.10 लाख रुपये है। इसके साथ ही, 550 किलोग्राम मावा को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, क्योंकि यह अस्वच्छ और खराब स्थिति में तैयार किया गया था।

यह कार्रवाई तालोद तालुका के रोजड़ गांव में स्थित भोलेनाथ डेयरी में गांधीनगर फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा की गई। यह छापेमारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के आदेश के बाद, मिलावटखोरी और अवैध खाद्य उत्पादन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई थी।

विभाग के अधिकारी बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि इस डेयरी में बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा का उत्पादन किया जा रहा था।

अधिकारियों ने यह भी पाया कि डेयरी में बिना किसी लाइसेंस और अनुमति के मिठाई 'बर्फी' का भी अवैध उत्पादन किया जा रहा था।

मंत्री पानशेरिया ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वॉड को प्राप्त विशेष जानकारी के आधार पर यह छापेमारी की गई थी।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से स्पष्ट है कि डेयरी में मिलावटी मावा का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था और बर्फी बिना लाइसेंस के बनाई जा रही थी।

फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मौके से मावा और बर्फी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिए हैं।

मंत्री ने बताया कि लगभग 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान डेयरी में बेहद गंदे और अस्वच्छ हालात मिले थे।

इसी कारण, वहां के 550 किलोग्राम मावा को स्वास्थ्य के लिए खतरा मानते हुए मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

फूड एंड ड्रग्स विभाग ने इस डेयरी के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत सुधार नोटिस जारी किया है।

साथ ही, डेयरी का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री पानशेरिया ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खेलने वालों को नहीं बख्शेगी और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।