नई दिल्ली, 22 मई। दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर सख्त नियम निर्धारित किए हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए इन नियमों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि बकरीद के दौरान गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट एवं अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से अवैध है। इसके लिए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार के मुख्य निर्देशों में कहा गया है, "बकरीद के समय सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों और पार्कों में किसी भी प्रकार की कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित और मान्यता प्राप्त स्थानों पर की जा सकेगी। इसके अलावा, कुर्बानी के बाद उत्पन्न होने वाले कचरे, खून या अन्य अवशेषों को नालियों, सीवरों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना सख्ती से मना है। बाजारों में अवैध तरीके से मवेशियों की खरीद-फरोख्त, सड़क पर अस्थायी पशु बाजार लगाना और जानवरों की अवैध तस्करी पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।"
कपिल मिश्रा ने कहा, "दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने बकरीद के लिए नियमों को स्थापित किया है। गाय और बछड़ों की कुर्बानी देना अवैध है। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक है, खून या कचरा नालियों में फेंकना भी निषिद्ध है। कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जानी चाहिए।"
उन्होंने दिल्लीवासियों से यह अनुरोध किया कि यदि किसी व्यक्ति को इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए देखा जाए, तो तत्काल दिल्ली पुलिस या विकास मंत्रालय को सूचित करें। मंत्री ने कहा कि त्योहार को शांति एवं कानून के अनुसार मनाया जाना चाहिए और सभी को बकरीद की शुभकामनाएं दीं।
दिल्ली पुलिस और विकास मंत्रालय इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार हैं। पिछले वर्षों में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी और सफाई से जुड़ी शिकायतें आई थीं, जिसके चलते सरकार ने इस बार पहले से अधिक सख्ती बरतने का निर्णय लिया है।